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आज माैलाली से वाइ चैनल तक रैली निकालने की अनुमति

आरजी कर कांड के खिलाफ रैली निकालने की अनुमति कोलकाता पुलिस द्वारा नहीं दी जाने पर पूर्व सांसद व भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था. इस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने रैली निकालने की अनुमति दे दी है.

भाजपा नेता की याचिका पर हाइकोर्ट ने दी अनुमति

संवाददाता, कोलकाता

आरजी कर कांड के खिलाफ रैली निकालने की अनुमति कोलकाता पुलिस द्वारा नहीं दी जाने पर पूर्व सांसद व भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था. इस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने रैली निकालने की अनुमति दे दी है. भाजपा नेता ने याचिका दायर कर कहा था कि कि आरजी कर मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस रूट पर रैली निकाली थी, उसी रूट पर उन्हें रैली निकालने की अनुमति दी जाये.

हाइकोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए मौलाली से वाइ चैनल तक रैली निकालने की अनुमति दे दी. न्यायाधीश ने कहा कि वाइ चैनल में 500 चेयर की व्यवस्था रखनी होगी. मंच का आकार 600 वर्ग फुट का होना चाहिए और कार्यक्रम अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे के अंदर होना चाहिए.

हाइकोर्ट ने कहा कि यह रैली शांतिपूर्वक होनी चाहिए और यहां से किसी प्रकार का विवादित या भड़काऊ बयान नहीं दिया जा सकता. हाइकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने रैली आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, बुधवार को होनेवाली इस रैली में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित अन्य नेता उपस्थित रहेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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