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कल्याणी एम्स में भ्रष्टाचार को लेकर दायर याचिका खारिज

कल्याणी एम्स में आर्थिक भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने खारिज कर दिया

हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर उठाये सवाल

संवाददाता, कोलकाता.

कल्याणी एम्स में आर्थिक भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने खारिज कर दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर संदेह जताया. उनका कहना था कि याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रख कर कोई दूसरा पीछे से चला रहा है.

उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, अस्पताल को बंद कर दिया जाये? लोग तो यहां इस तरह के मामले भी दर्ज कराते हैं कि उनके इलाके में एम्स का निर्माण किया जाये. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आर्थिक जुर्माना लगा कर मामले को खारिज करना उचित है. उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप इलाके के एक आम आदमी हैं, फिर आपको ई-टेंडर का दस्तावेज कहां से मिला? इन तथ्यों की जानकारी कहां से मिली? उल्लेखनीय है कि बिना नियम का पालन किये व बिना टेंडर के ही कई कार्यों का ठेका दिये जाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर हुई थी. इसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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