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मेडिकल काॅलेजों में धमकी संस्कृति से हाइकोर्ट चिंतित

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न मेडिकल काॅलेज व अस्पतालों में धमकी की संस्कृति को लेकर चिंता व्यक्त की है. उत्तर बंगाल के एक विशेष समूह (लाॅबी) पर राज्य के मेडिकल काॅलेजों को धमकी देने का आरोप लगा है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति बिभास पटनायक की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि आरोप बहुत गंभीर है. अस्पतालों में धमकी की संस्कृति क्यों चल रही है? कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है.

कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न मेडिकल काॅलेज व अस्पतालों में धमकी की संस्कृति को लेकर चिंता व्यक्त की है. उत्तर बंगाल के एक विशेष समूह (लाॅबी) पर राज्य के मेडिकल काॅलेजों को धमकी देने का आरोप लगा है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति बिभास पटनायक की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि आरोप बहुत गंभीर है. अस्पतालों में धमकी की संस्कृति क्यों चल रही है? कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है.

आरोप है कि राज्य के मेडिकल काॅलेजों में जूनियर डाक्टरों को धमकी दी जा रही है. उन अस्पतालों में एक खास समूह के लोग ऐसा काम कर रहे हैं. पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. कोर्ट से इसकी जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन करने का अनुरोध किया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य के मेडिकल काॅलेजों व अस्पतालों में उत्तर पुस्तिकाओं का लीक होना, छेड़छाड़, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं. कोर्ट इस बात को लेकर काफी चिंतित है. सरकारी वकील ने कहा कि आरोपों की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गयी है. कई आरोपियों का बहिष्कार किया गया है. कई का स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया गया है.

हाइकोर्ट ने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल और राज्य सरकार हलफनामा के जरिये बतायें कि इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

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