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राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण की मांग को लेकर हाइकोर्ट में याचिका

ऐसी ही शिकायत करते हुए कानून की पढ़ाई पास करने वाले छात्रों ने ''न्याय'' की मांग करते आवाज उठायी है.

कोलकाता. कानून पारित होने के बाद भी स्टेट बार काउंसिल द्वारा कानूनी की पढ़ाई पास करने वाले नये छात्रों का रजिस्ट्रेशन या नामांकन नहीं किया जा रहा है. ऐसी ही शिकायत करते हुए कानून की पढ़ाई पास करने वाले छात्रों ने ””न्याय”” की मांग करते आवाज उठायी है. उन्होंने स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन समेत सदस्यों का घेराव भी किया है. अब इस मुद्दे पर कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि स्टेट बार काउंसिल का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. कानून की पढ़ाई पास करने वाले छात्रों को ऐसे नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसलिए हाइकोर्ट को तुरंत मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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