बसों की परमिट अवधि बढ़ाने के लिए हाइकोर्ट में याचिका

राज्य के बस मालिकों के संघ ने राज्य के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 11, 2024 12:54 AM

कोलकाता. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण रोकने के लिए बसों की परमिट अवधि पहले ही तय कर दी थी. उसी के अनुरूप कोलकाता समेत देश के कई उच्च न्यायालयों ने काफी पहले ही निजी वाणिज्यिक वाहनों की परमिट अवधि 15 साल तक सीमित कर दी है. हाइकोर्ट के फैसले के अनुरूप, राज्य सरकार ने 15 साल पुरानी बसों, लॉरी, टैक्सियों और ऑटो के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. राज्य के बस मालिकों के संघ ने राज्य के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है. कोर्ट सूत्रों के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को हाइकोर्ट में होने की संभावना है.

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