एमबीबीएस डॉक्टरों को समान वेतन देने के लिए याचिका

कलकत्ता हाइकोर्ट ने करीब एक वर्ष पहले राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ.

By Prabhat Khabar News Desk | January 30, 2025 2:02 AM

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने करीब एक वर्ष पहले राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ. अब इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में आदेश की अवमानना को लेकर एक याचिका दायर की गयी है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए. राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उक्त आदेश के अनुपालन में वर्ष 2021 से 2024 के अंत तक छह याचिकाकर्ताओं के बकाये के रूप में लगभग 42 लाख रुपये रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करा दिये गये हैं. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकीलों ने दावा किया कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार पर कुल 92 लाख रुपये का बकाया हो गया है. इस पर न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि इस आंकड़े को लेकर बाद में सुनवाई होगी.

वहीं, बुधवार को राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि राज्य ने एकल पीठ द्वारा दिये गये फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील की है. राज्य सरकार ने आवेदन करते हुए कहा कि 10 फरवरी को सुनवाई पूरी होने तक अगली सुनवाई एकल पीठ में न की जाये. एकल पीठ ने आश्वस्त करते हुए कहा कि खंडपीठ में मामला लंबित रहने तक इस बेंच पर मामले की सुनवाई नहीं होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version