धर्मतला के आसपास पर राजनीतिक जमावड़े पर पुलिस ने लगाया प्रतिबंध
हाइकोर्ट पहुंची माकपा
हाइकोर्ट पहुंची माकपा बोली पुलिस- फेस्टिवल सीजन में रैली व सभा होने से खरीदारी करने आनेवालों को होती है परेशानी कोलकाता. कोलकाता पुलिस ने पूजा के मौसम में शहर की हृदय स्थली धर्मतला चौराहे पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के जमावड़े पर रोक लगाने के लिए एक विशेष दिशानिर्देश जारी किया हैं. यहां अगले दो महीने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पिछली धारा 144) जारी की गयी है. इस धारा के तहत किसी भी कारण से इन विशेष स्थान में कुछ प्रमुख रास्तों पर जुलूस, धरना, राजनीतिक बैठकें तो दूर, सभाएं भी आयोजित नहीं की जा सकेंगी. सीपी मनोज वर्मा ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रतिबंध 25 सितंबर से 23 नवंबर तक जारी रहने की जानकारी दी गयी है. इसके खिलाफ माकपा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने उन्हें केस दायर करने की इजाजत दे दी है. मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है. इधर, इस अधिसूचना को लेकर लालबाजार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह कोई नया निर्देश नहीं है, पहले से यह निर्देश लागू है और प्रति दो महीने में इसे रिन्यू किया जाता है. इसी कड़ी में इस निर्देश को रिन्यू किया गया है. पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन दिनों लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए धर्मतला आते हैं. इस दौरान अगर रोज रैली, सभा और जमावड़ा होगा, तो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है