Primary Recruitment Case : 23 महीने बाद माणिक भट्टाचार्य को मिली जमानत, कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

Primary Recruitment Case : माणिक भट्टाचार्य को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. उन्हें भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 11 अक्टूबर, 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. माणिक करीब 23 महीने बाद प्रेसीडेंसी जेल से रिहा होने वाले हैं.

By Shinki Singh | September 12, 2024 12:36 PM
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Primary Recruitment Case : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में पर्षद के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज 23 महीने बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष ने गुरुवार को उन्हें सशर्त जमानत दे दी. लेकिन जमानत मिलने पर भी माणिक को चार शर्तों का पालन करना होगा. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पलाशीपारा के तृणमूल विधायक आज गुरुवार को जेल से रिहा होंगे.

कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

उच्च न्यायालय के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पलाशीपाड़ा के तृणमूल विधायक माणिक को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देने का निर्देश दिया गया है. पासपोर्ट को निचली अदालत में जमा करना होगा. किसी भी गवाह से संपर्क नहीं किया जा सकता है. किसी भी गवाह को प्रभावित या धमकाया नहीं जाएगा. इसके अलावा माणिक जांच अधिकारी की इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकते.

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23 महीने बाद माणिक को मिली जमानत

माणिक को प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 11 अक्टूबर, 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें प्रेसीडेंसी जेल में बंद कर दिया गया था. गिरफ्तारी के 23 महीने बाद माणिक को जमानत मिल गई. गौरतलब है कि मणिक ने पहले अपनी जमानत याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन शीर्ष अदालत ने माणिक को जमानत नहीं दी. कहा गया कि माणिक को जमानत मामले में त्रुटि सुधार कर हाई कोर्ट में आवेदन करना चाहिए. इसी तरह, तृणमूल विधायक ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में मामला दायर किया है.

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माणिक के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी लिया गया था हिरासत में

गौरतलब है कि भर्ती मामले में माणिक के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी हिरासत में लिया गया था. बाद में हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी शतरूपा भट्टाचार्य को जमानत दे दी. माणिक के बेटे शौविक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन माणिक को जमानत नहीं मिली थी. माणिक ने कहा था कि, वह ईडी की जांच से निराश हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. हालांकि आज मणिक को जमानत मिल गई है.

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