सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी पंकज दत्ता को कोर्ट से राहत नहीं
न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही वह कोई फैसला सुनायेंगे.
कोलकाता. राज्य के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी पंकज दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने फिलहाल कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है. न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही वह कोई फैसला सुनायेंगे. मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आइपीएस अधिकारी पंकज दत्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल इसका प्रकार का बयान नहीं देना चाहते थे. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वह क्या कहना चाहते थे, वह महत्वपूर्ण नहीं है. उन्होंने क्या कहा, यह महत्वपूर्ण है. न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत सभी के लिए समान है. गौरतलब है कि आरजी कर घटना के विरोध में 18 सितंबर को प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के सभागार में एक विचार गोष्ठी में संबोधन के दौरान यौनकर्मियों को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी. इसे लेकर कोलकाता पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया है, जिसे खारिज करने की मांग करते हुए पूर्व आइपीएस अधिकारी ने हाइकोर्ट का रूख किया है.
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