संदीप घोष व अभिजीत मंडल को मिली जमानत
आरजी कर में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष और अभिजीत मंडल, दोनों को ही सियालदह कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्हें दो हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गयी.
महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या मामले में 90 दिनों बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पायी सीबीआइसंवाददाता, कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) सप्लीमेंटरी चार्जशीट अदालत में दायर नहीं कर पायी. ऐसे में उक्त मामले में घोष और मंडल, दोनों को ही सियालदह कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्हें दो हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गयी. दोनों को मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आदेश के बाद मंडल को राहत मिल गयी, लेकिन संदीप घोष की अभी रिहाई संभव नहीं है, क्योंकि आरजी कर में भ्रष्टाचार के मामले में भी वह गिरफ्तार किये जा चुके हैं. उस मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं. उस मामले में घोष को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. इधर, जमानत मिलने के बाद भी जब भी सीबीआइ पूछताछ के लिए तलब करेगी, तब टाला थाना के पूर्व ओसी मंडल को केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर होना होगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है