संदीप घोष ने अस्पताल का ठेका दिलाने में दो गिरोहों की मदद की

विशेष अदालत ने आरोपपत्र को रिकॉर्ड में तो लिया है, लेकिन अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 2, 2024 12:20 AM

कोर्ट में दायर आरोप पत्र में सीबीआइ ने किया दावा कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष ने अस्पताल का ठेका दिलाने में दो गिरोहों की मदद की थी. सीबीआइ की ओर से हाल ही में कोर्ट में दायर आरोप पत्र में यह दावा किया गया है. विशेष अदालत ने आरोपपत्र को रिकॉर्ड में तो लिया है, लेकिन अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया. क्योंकि राज्य सरकार ने घोष सहित अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में संदीप घोष सहित, मेडिकल कॉलेज के पूर्व हाउस स्टाफ आशीष कुमार पांडेय, मां तारा ट्रेडर्स के व्यवसायी विप्लव सिंह, हाजरा मेडिकल की सुमन हाजरा और ईशान कैफे के अफसर अली खान को भी नामजद किया है. सीबीआइ प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दर्ज किया गया है. सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि घोष और पांडेय ने नियमों का उल्लंघन कर कई चिकित्सकों को हाउस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया. केंद्रीय एजेंसी ने अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि घोष ने अस्पताल के कई ठेके हासिल करने में दो गिरोहों (एक सिंह और हाजरा द्वारा संचालित तथा दूसरा खान द्वारा संचालित) की मदद की थी. सीबीआइ के आरोपपत्र पर विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चला कि सक्षम प्राधिकारी का मंजूरी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. तदनुसार, बिना मंजूरी के संज्ञान नहीं लिया जा सकता. इसे रिकॉर्ड में रखा जाये.

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