जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय राय दोषी करार, सजा का एलान कल

सियालदह कोर्ट स्थित अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | January 19, 2025 12:47 AM

जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय राय दोषी करार, सजा का एलान कल

अमित शर्मा, कोलकातासियालदह कोर्ट स्थित अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया. न्यायाधीश ने कहा कि वह सोमवार को इस मामले में सजा सुनायेंगे. मामले की जांच को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अदालत का फैसला आया है. गौरतलब है कि पिछले साल नौ अगस्त को हुई इस जघन्य घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा. कोर्ट ने शनिवार अपराह्न 2.30 बजे मामले में गिरफ्तार पूर्व सिविक वॉलटियर संजय राय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के दौरान गंभीर चोट पहुंचाना, जिसके कारण मृत्यु होना) और 103 (1) यानी (हत्या) के तहत दोषी करार दिया. गौरतलब है कि यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया. कोर्ट में मृत चिकित्सक के पिता ने कुछ कहने की कोशिश की, जिस पर न्यायाधीश ने कहा- आपको भी सोमवार को सुनेंगे. इधर, संजय राय के परिजनों ने इस मामले में उच्चतर अदालत में जाने से इनकार किया है. उनका कहना है कि वे गरीब हैं. इस मामले में कोर्ट के फैसले से आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मृत जूनियर चिकित्सक के अभिभावक पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं. वे चाहते हैं कि इस मामले में और जांच होनी चाहिए, ताकि उनकी बेटी की आत्मा को पूर्ण न्याय मिल सके. आरजी कर कांड पर लगातार लंबा आंदोलन चला चुके डॉक्टरों का भी एक वर्ग इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. सर्विस डॉक्टर्स फोरम के महासचिव डॉ सजल विश्वास ने फैसले के मद्देनजर कहा कि जिस घटना को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उसे कोई एक व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता था. यह कि इस अपराध को केवल संजय राय ने अंजाम नहीं दिया होगा. उन्होंने कहा कि वे लोग केवल संजय राय को दोषी करार दिये जाने से संतुष्ट नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि शनिवार को आरजी कर मामले में फैसला आने के वक्त बड़ी संख्या में अदालत परिसर के पास डॉक्टर मौजूद थे. क्या कहा न्यायाधीश ने : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि राय को प्रशिक्षु चिकित्सक का यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसके खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिये हैं. जस्टिस दास ने कहा कि राय का बयान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सुना जायेगा और उसके बाद सजा सुनाई जायेगी.

सीबीआइ ने की है सर्वाधिक सजा की अपील:

सीबीआइ के अधिवक्ता पार्थ सारथी दत्ता ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए पत्रकारों से कहा कि तमाम सबूतों के आधार पर संजय राय को शनिवार को अदालत ने दोषी करार दिया है. उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 व 103(1) के तहत अपराध का दोषी पाया गया है. यह भी अदालत में सीबीआइ तरफ से अभियुक्त को सर्वाधिक सजा दिये जाने की अपील की गयी है. अब सोमवार की प्रतीक्षा है.

भारतीय न्याय संहिता की धाराएं और सजा के प्रावधान :

संजय राय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी करार दिया गया है. बीएनएस की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या न्यूनतम 10 वर्ष जेल का प्रावधान है. आर्थिक रूप से जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बीएनएस की धारा 66 के तहत अधिकतम सजा मृत्युदंड है. धारा 103 (1) की तब लागू होती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है. तब, जब हत्या का कृत्य जानबूझकर किया गया माना जाता है और हत्या के पीछे कोई स्पष्ट मकसद होता है. दोषी व्यक्ति को उक्त धारा के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा दिये जाने का प्रावधान है. साथ ही उसके साथ जुर्माने को भी जोड़ा जा सकता है.

सीबीआइ के आरोपपत्र में दिये गये तथ्य

अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि संजय राय वारदात वाले रोज आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल पर गया था. वह घटना का मूल स्थान था. संजय राय के मोबाइल फोन की लोकेशन से यह सबूत मिला कि वह आठ अगस्त की रात आरजी कार अस्पताल में मौजूद था. नौ अगस्त की सुबह महिला चिकित्सक का शव मिला था.

पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर पर संजय राय का डीएनए पाया गया.

पुलिस ने संजय राय की पैंट और जूते बरामद किये, जिनमें मृतका के खून के धब्बे पाये गये.

मेडिकल व फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पता चला कि घटनास्थल पर मिले छोटे बाल आरोपी संजय राय के ही थे.

घटनास्थल से बरामद ब्लूटूथ इयरफोन का हिस्सा संजय से जब्त फोन से जुड़े थे. यहां यह बताना जरूरी है कि घटना वाली रात जब संजय को घटनास्थल की ओर जाते देखा गया तो उसने गले में ब्लूटूथ इयरफोन लटका रखा था, लेकिन जब वह घटनास्थल से लौट रहा था, तो ब्लूटूथ इयरफोन उसके गले में नहीं था. सीबीआइ ने दावा किया कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से इसका खुलासा हुआ है.

मेडिकल जांच में यह पता चला कि संजय राय के शरीर पर मिले घाव आठ अगस्त से नौ अगस्त के बीच बना था. संयोगवश, उसी समय एक महिला चिकित्सक के दुष्कर्म व हत्या की वारदात हुई.

संजय राय के शरीर पर मिले जख्मों के निशान पीड़िता के प्रतिरोध के कारण हुए थे.

संजय की मेडिकल जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वह संभोग करने में असमर्थ है.

सीएफएसएल कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल से बरामद मृतका के अंडरवियर के टांके जिस तरह से फटे हुए थे, उससे पता चलता है कि उसे जबरदस्ती खोला गया था.

सीएफएसएल कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार मृतका ने जो कुर्ती पहन रखी थी वह कमर के पास दोनों तरफ से फटी हुई थी. यह घटना रस्साकशी के कारण घटित हुई.

घटनाक्रम पर एक नजर

09 अगस्त, 2024:

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल से मिला था जूनियर महिला चिकित्सक का शव. सुबह 10:10 बजे के करीब अस्पताल की ओर से स्थानीय टाला थाने को दी गयी थी घटना की सूचना, मामले में पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआइटी) का किया गठन

10 अगस्त, 2024 :

सिविक वाॅलेंटियर संजय राय को दुष्कर्म और हत्या की इस घटना से जुड़े होने के आरोप में कोलकाता पुलिस की चौथी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया गया

13 अगस्त, 2024 :

कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू की

07 अक्तूबर, 2024 :

सीबीआइ ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और संजय राय को मुख्य व एकमात्र आरोपी बताया

08 नवंबर, 2024 :

आरोपी संजय राय के खिलाफ सियालदह कोर्ट में आरोप तय किये गये

11 नवंबर, 2024 :

सियालदह कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ.

09 जनवरी, 2025 :

मामले की सुनवाई पूरी हुई. इसी दिन सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 18 जनवरी, 2025 की तारीख मुकर्रर की.

18 जनवरी, 2025 :

सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने ने गिरफ्तार पूर्व सिविक वॉलेंटियर संजय राय को दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी करार दिया.

20 जनवरी, 2025 :

दोषी संजय राय की सजा सुनाने की तिथि तय की गयी है.

संजय राय बोला- मुझे फंसाया गया

दोषसिद्धि का फैसला सुनाये जाने के वक्त राय ने अदालत के समक्ष दावा किया, मुझे फंसाया गया है. मैंने यह काम नहीं किया. जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें जाने दिया गया है. मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. अगर मैंने अपराध किया होता तो यह टूट जाती. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा.

मृतका के मां-बाप का कोर्ट को धन्यवाद, पर नहीं हैं संतुष्ट

इधर, आरजी कर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की जिस जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी, उसके माता-पिता ने अभियुक्त संजय राय को दोषी करार देने के लिए सियालदह कोर्ट और संबंधित न्यायाधीश को धन्यवाद दिया. हालांकि, ये पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हैं. इनका कहना है कि इस घटना में अन्य लोगों की भी संलिप्तता है, जिन्हें सामने लाया जाना चाहिए. मृतका के माता-पिता ने इस जांच को आगे भी जारी रखने की भी मांग की है.

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