कोलकाता. अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने पिता को दोषी पाया है. अलीपुर में स्थित स्पेशल पॉक्सो अदालत ने सुनवाई पूरी कर सबूतों के आधार पर बुधवार को उसे दोषी करार दिया. सरकारी वकील माधवी घोष ने बताया कि घटना करया थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 की है. सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता की मां की वर्ष 2008 में मौत हो गयी थी, जिसके बाद पिता पर 2016 में अपनी बेटी के साथ लगातार यौन शोषण का आरोप लगता रहा. उस पर घर का दरवाजा बंद कर बेटी को घर के भीतर कैद रखने का भी आरोप लगा था. किसी तरह से बच्ची ने आस-पड़ोस में घटना की जानकारी दी. इसके बाद इसकी शिकायत करया थाने में की गयी. फिर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत में चल रहे इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी. इसके बाद कोर्ट ने पुख्ता सबूत व गवाहों के आधार पर गिरफ्तार पिता को पॉक्सो मामले में दोषी पाया. उसके लिए गुरुवार को सजा का एलान किया जायेगा.
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