23.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

 SSC Recruitment Case : पार्थ सहित पांच आरोपियों की जमानत पर फिर लगा प्रश्नचिन्ह, जानें क्यों

SSC Recruitment Case : ग्रुप डी के मामले में सुब्रत को गिरफ्तार किया गया था. पार्थ व चंदन को छोड़ कर नौवीं व 10वीं में नियुक्ति मामले में अन्य सात को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था.

SSC Recruitment Case : कलकत्ता हाइकोर्ट के दो न्यायाधीशों ने जमानत पर अलग-अलग फैसला दिया, जिससे नियुक्ति घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित अन्य पांच आरोपियों की जमानत अधर में लटक गयी. बुधवार सुबह एक न्यायाधीश ने जमानत मंजूर कर ली, लेकिन दूसरे न्यायाधीश द्वारा खारिज करने से इन पांच आरोपियों की जमानत लटक गयी. जमानत के मामले को अब हाइकोर्ट की तीसरे बेंच में भेजा जा रहा है. बुधवार को न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी व न्यायाधीश अपूर्व सिंहराय की खंडपीठ में नियुक्ति घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित नौ आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला आना था.

एक न्यायाधीश ने दी जमानत, तो दूसरे ने कर दी खारिज

दुर्गापूजा से पहले ही सुनवाई खत्म हो गयी थी. लेकिन फैसला नहीं आया था. दोनों ही न्यायाधीशों ने जमानत पर फैसला सुनाया, तो दोनों के फैसले अलग-अलग थे. सुबह उन्होंने सभी नौ लोगों की जमानत मंजूर कर ली थी. लेकिन न्यायाधीश सिंहराय का फैसला अलग था. उन्होंने जमानत मंजूर नहीं की. नौ आरोपियों में कौशिक घोष, शेख अली ईमाम, सुब्रत सामंत राय व चंदन मंडल की जमानत न्यायाधीश सिंहराय ने मंजूर की है. लेकिन बाकी पांच आरोपियों पार्थ चटर्जी, सुबीरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा, कल्याणमय गांगुली व शांति प्रसाद सिन्हा की जमानत मंजूर नहीं की.

Also Read : Bengal Weather Update : बंगाल में सर्दी का कहर जारी, जानें क्या कहता है मौसम विभाग

पांच पर आया अलग-अलग फैसला

कौशिक सहित चार आरोपियों की जमानत पर दोनों ही न्यायाधीश का फैसला एक था. लेकिन बाकी के फैसले पर अलग-अलग राय होने के कारण इसे तीसरे बेंच को भेज दिया गया है. तीसरे बेंच का गठन मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम करेंगे. बता दें कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, नौंवी, 10वीं, 11वीं व 12वीं में नियुक्ति में भ्रष्टाचार को लेकर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. ग्रुप सी के मामले में पार्थ, सुबीरेश, अशोक, शांति प्रसाद व चंदन को गिरफ्तार किया गया था. ग्रुप डी के मामले में सुब्रत को गिरफ्तार किया गया था. पार्थ व चंदन को छोड़ कर नौवीं व 10वीं में नियुक्ति मामले में अन्य सात को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था. वहीं, 11वीं व 12वीं में नियुक्ति घोटाले में शांति प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था.

Bengal Crime News : एकतरफा इश्क में अंधे आशिक ने युवती के पिता काे मौत के घाट उतारा

नियुक्ति घोटाले में पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया था गिरफ्तार

वर्ष 2022 में 23 जुलाई को नियुक्ति घोटाले में पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था. बाद में सीबीआइ ने भी उन्हें हिरासत में लिया था. जमानत के लिए हाइकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में पार्थ चटर्जी ने कई बार अर्जी दी थी. एकल व खंडपीठ में उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गयी थी. ईडी मामले में जमानत को लेकर पिछले अप्रैल महीने में भी अर्जी दी थी. लेकिन वह खारिज हो गयी. बाद में सीबीआइ के मामले में जमानत के लिए पार्थ सहित नौ आरोपियों ने हाइकोर्ट में अर्जी दी थी.

छह महीने के बाद बुधवार को आया यह फैसला

छह महीने से मामले पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह फैसला आया. हाइकोर्ट से कई बार जमानत अर्जी खारिज होने के कारण पार्थ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था. सर्वोच्च अदालत ने इसे हाइकोर्ट को लौटा दिया था. बुधवार को बेंच नहीं बैठने के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. कुछ दिन पहले ही प्राथमिक में हुए नियुक्ति घोटाला के मामले में सीबीआइ ने नये सिरे से पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था.

Also Read : Sukanta Majumdar : सुकांत मजूमदार को आखिर क्यों पुलिस ने लिया हिरासत में, जानें पूरा मामला

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें