SSC Recruitment Scam : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत मामले में इडी से हलफनामा मांगा है. शिक्षा नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी इडी से एक सप्ताह के अंदर हलफनामा मांगा है, मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने पार्थ चटर्जी को जमानत देने से किया था इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान इडी के एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए समय की मांग की और कहा कि शिक्षक नियुक्ति में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से हलफनामा मांगा है.इससे पहले कलकत्ता हाइकोर्ट ने पार्थ चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
पार्थ चटर्जी को ईडी ने 2022 में किया था गिरफ्तार
हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से पेश वकील ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व अणुब्रत मंडल सहित अन्य को मिली जमानत का हवाला दिया गया था. गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी को इडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था. इडी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल के पदाधिकारी पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी कहे जाने वाले अर्पिता मुखोपाध्याय के चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
पार्थ चटर्जी के पास है करोड़ों रुपये
इडी ने 172 पेज के चार्जशीट में पार्थ चटर्जी और अर्पिता के अलावा छह कंपनियों के निदेशकों को आरोपी बनाया है. इडी ने 48.22 करोड़ रुपये अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाले दो फ्लैटों से जब्त किये थे. इसके अलावा 49.80 करोड़ रुपये ओर पांच करोड़ रुपये से अधिक से आभूषणों सहित इडी ने अभी तक 103.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.
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