राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में तय जगह पर स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगा खाना

पश्चिम बंगाल सरकार के नगरपालिका व शहरी विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों में आवारा कुत्तों (स्ट्रीट डॉग्स) की सुरक्षा व उनके लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक मानक (एसओपी) तैयार किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 28, 2024 1:25 AM

हाइकोर्ट ने सभी नगर निकायों को स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने की व्यवस्था शुरू करने को कहा

हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य के नगर निकाय और शहरी विकास विभाग ने तैयार किया है एसओपी

एसओपी में कहा गया है कि भोजन में चॉकलेट, डेयरी खाद्य पदार्थ, प्याज, लहसुन, मीठे स्नैक्स व अल्कोहल नहीं दिया जा सकता है

संवाददाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल सरकार के नगरपालिका व शहरी विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों में आवारा कुत्तों (स्ट्रीट डॉग्स) की सुरक्षा व उनके लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक मानक (एसओपी) तैयार किया है. यह जानकारी बुधवार को विभाग की ओर से कलकत्ता हाइकोर्ट को दी गयी है. राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को बताया है कि एसओपी जल्द ही राज्य के सभी नगर निकायों को भेज दी जायेगी. इसके तहत तैयारियां करने का भी निर्देश जारी किया जायेगा.

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि नगर निकाय के अधिकारी स्ट्रीट डॉग्स (आवारा कुत्ताें) को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सभी इलाकों में निर्दिष्ट जगह चिह्नित करेंगे. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वह स्थल बच्चों के खेल के मैदानों के आसपास न हो. इसके साथ ही खाना खिलाने वालों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गयी है.

नगरपालिका द्वारा चिह्नित स्थानों पर सुबह पांच बजे से सात बजे तक और शाम सात बजे से नौ बजे तक खाना परोसा जा सकता है. गौरतलब है कि हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेड्यूर (एसओपी) तैयार किया है.

क्या है मामला

दक्षिण 24 परगना के जयनगर इलाके में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गयी. आवारा कुत्तों को खाना देने वाले व्यक्ति को कथित तौर पर धमकी दी गयी थी, जिसे लेकर हाइकोर्ट में मामला किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया था. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के शहरी विकास विभाग ने अदालत में यह रिपोर्ट दी. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने राज्य सरकार के एसओपी के अनुसार सभी नगरपालिकाओं में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

कैसी रहेगी व्यवस्था

कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि जो लोग पालतू जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनको साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान देना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित क्षेत्र के बाहर भोजन न परोसा जाये. राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को कोई भी बाधा या परेशान नहीं कर सकता है. राज्य सरकार ने कहा कि है कि सभी नगरपालिकाएं इस एसओपी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलायेंगी.

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