Abhishek Banerjee : शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक व रुजिरा बनर्जी की याचिका की खारिज
Abhishek Banerjee : अभिषेक ने दावा किया कि ईडी जांच के नाम पर उन्हें और उनके परिवार को बार-बार दिल्ली बुलाकर 'परेशान' कर रही है.
Abhishek Banerjee : शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है.
ईडी अभिषेक और रुजिरा को कई बार तलब कर चुकी है दिल्ली
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी अभिषेक और रुजिरा को कई बार दिल्ली तलब कर चुकी है. जांचकर्ताओं ने दावा किया कि कोलकाता में उनसे पूछताछ करने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव ने समन का जवाब नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अभिषेक ने दावा किया कि ईडी जांच के नाम पर उन्हें और उनके परिवार को बार-बार दिल्ली बुलाकर ‘परेशान’ कर रही है.
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पीठ ने 13 अगस्त का फैसला रखा था सुरक्षित
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एक पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया.पीठ ने 13 अगस्त का फैसला सुरक्षित रखा था. तृणमूल कांग्रेस सांसद और उनकी पत्नी ने मामले में धन शोधन के पहलू से ईडी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में उसके समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.उन्होंने कहा था कि ईडी नयी दिल्ली में उनसे पूछताछ के लिए उनकी मौजूदगी की मांग नहीं कर सकता और यह कोलकाता स्थित उनके आवास पर होना चाहिए.