सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के बाहर मामलों को स्थानांतरित करने की याचिका पर सीबीआई को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, आप पूरी न्यायपालिका पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो पूरे पश्चिम बंगाल में प्रतिकूल माहौल है.

By Shinki Singh | September 20, 2024 1:18 PM
an image


सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की हिंसा के बाद के मामलों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर शुक्रवार को उसे फटकार लगाई. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा सकती.

पीठ ने कहा, आप पूरी न्यायपालिका पर कैसे आरोप लगा सकते हैं

पीठ ने कहा, आप पूरी न्यायपालिका पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो पूरे पश्चिम बंगाल में प्रतिकूल माहौल है.सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है, मामले को ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया है.

Also Read : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में घुसा पानी

Exit mobile version