कोलकाता. नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सुजय कृष्ण भद्र उर्फ काली घाटेर काकू की अग्रिम जमानत मामले में सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीबीआइ की भूमिका पर सवाल उठाया. अदालत ने कहा कि इतने दिनों तक सीबीआइ को पूछताछ करने को लेकर नहीं सूझा. यह समझ में आने पर कि उसे जमानत मिल सकती है, तब सीबीआइ पूछताछ की बात कह रही है. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने यह सवाल उठाया. शुक्रवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी. सुजय ने आरोप लगाया कि सीबीआइ ने इतने दिनों तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की. अब बैंकशॉल कोर्ट की विशेष अदालत ने सीबीआइ के पास हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके बाद ही सुजय ने हाइकोर्ट की शरण ली.
उन्होंने दावा किया कि अभी तो ऑनलाइन पद्धति से भी हाजिरी स्वीकार है, लेकिन निचली अदालत ने इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया. न्यायाधीश ने कहा कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से भी पूछताछ की जा सकती है. सुजय कृष्ण, इडी मामले में पिछले डेढ़ वर्ष जेल में बंद हैं. उनसे कोई पूछताछ सीबीआइ ने नहीं की. अब जमानत मिलने के डर से वह मैदान में कूद पड़ी है. इतने दिनों तक सीबीआइ क्या कर रही थी. पिछले वर्ष 30 मई को सुजय कृष्ण को इडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें आशंका है कि इतने दिनों के बाद अब सीबीआइ उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
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