थ्रेट कल्चर के आरोपी छात्रों को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का मामला कोलकाता. आरजी कर कांड के बाद राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर के मामले आये थे. इसके तहत कई मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन ने थ्रेट कल्चर के आरोपी छात्रों को निलंबित करते हुए कॉलेज परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी थी. इसमें नदिया जिले के कल्याणी स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी शामिल है. यहां के 40 छात्रों को भी थ्रेट कल्चर के आरोप में निलंबित कर दिया गया था. इन छात्रों ने प्रबंधन के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था. इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने 40 निलंबित छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने की इजाजत दे दी. साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि सभी छात्र अब से नियमित रूप से अपना क्लास भी कर पायेंगे. शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी में कोई बाधा नहीं होगी. हालांकि अदालत ने कहा कि इन छात्रों को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी. कोर्ट ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2009 एक्ट के तहत सभी पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया था. मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी. रैगिंग के आरोप में 40 छात्रों को छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. कोर्ट ने कॉलेज काउंसिल से पूछा कि क्या उसने छात्रों को सस्पेंड करने से पहले कोई जांच की थी? काउंसिल द्वारा कोई सटीक जवाब नहीं मिलने पर हाइकोर्ट ने निलंबन के फैसले को रद्द करते हुए छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने व कक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी.
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