राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक राष्ट्रपति को भेजा

राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा गया

By Prabhat Khabar News Desk | September 6, 2024 11:25 PM

राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा गया कोलकाता. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित बलात्कार रोधी ‘अपराजिता विधेयक’ शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारार्थ भेज दिया. राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव मनोज पंत ने राज्यपाल को विधेयक की तकनीकी रिपोर्ट सौंपी थी. राज्यपाल ने विधेयक का अध्ययन करने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया. अधिकारी ने कहा : राज्यपाल ने ‘अपराजिता विधेयक’ को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है. उन्होंने राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे (राष्ट्रपति को) भेजा है. इससे पहले, राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए आवश्यक तकनीकी रिपोर्ट इसके साथ भेजने में नाकाम रहने को लेकर गुरुवार को राज्य सरकार की आलोचना की थी. गौरतलब है कि राज्य विधानसभा ने तीन सितंबर को सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला व बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) विधेयक 2024’ पारित किया था. प्रस्तावित कानून में, दुष्कर्म पीड़िता की मौत होने या उसके ‘कोमा’ जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है. विधेयक का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नौ अगस्त को एक जूनियर महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद जारी व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर, यह विधेयक पेश व पारित करने के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version