दो सीआइडी अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
मादक पदार्थ मामले की जांच पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी. सीआइडी के दो अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश अदालत ने दिया.
मादक पदार्थ मामले की जांच पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी
संवाददाता, कोलकातामादक पदार्थ मामले की जांच पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी. सीआइडी के दो अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश अदालत ने दिया. अदालत में हाजिर होकर कारण बताने का निर्देश जयमाल्यो बागची की खंडपीठ ने दिया है.
मालदा के वैष्णवघाटा के सीमावर्ती इलाके में 20 मादक पदार्थ की तस्करी करनेवाले 20 संदिग्धों के नामों की तालिका वैष्णवघाटा थाने को दी थी. आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के दौरान आमिनुक शेख नामक एक व्यक्ति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने पिछले चार नवंबर को मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी. अदालत ने जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा था. सोमवार को जांच रिपोर्ट देख कर न्यायाधीश ने असंतोष जताया. उन्होंने सशरीर दो अधिकारियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है