West Bengal : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बागुइहाटी पुलिस थाने परिसर में जब्त कर रखी कार गायब होने के मामले में थाने को जमकर फटकार लगायी है और साथ ही विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के सीपी से रिपोर्ट तलब किया गया है. हाईकोर्ट ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के सीपी को निर्देश दिया कि चूंकि वह आयुक्तालय के प्रमुख हैं, इसलिए वह अपनी जिम्मेवादारी से बच नहीं सकते. थाने से कार कैसे चोरी हुई, इसमें पुलिस की भूमिका के बारे में उन्हें रिपोर्ट देनी होगी.
पुलिस ने 2017 में जब्त कर थाना परिसर में रखी थी कार
2017 से अब तक उस थाने में जितने आईसी आये और अधिकारी दायित्व में थे, उन सभी के खिलाफ सीपी को विभागीय कार्रवाई भी करनी होगी. आगामी 12 दिसंबर को सीपी को अपना बयान रिपोर्ट के रूप में कोर्ट को सौंपना होगा.एक रिपोर्ट में अदालत में बताया गया है कि 2017 में एक कार को जब्त कर बागुईहाटी थाने परिसर में लाकर रखी थी. 2022 में कार थाने परिसर से ही गायब होने की जानकारी होने पर पुलिस ने खुद के ही थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी.
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2022 में चोरी की जानकारी होने पर दर्ज की एफआईआर
उस रिपोर्ट को देखने के बाद जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यह एफआईआर दरअसल एक आई वॉश है. पुलिस ने खुद को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज की है. जज ने कहा कि विधाननगर कमिश्नरेट फिर से सुर्खियों में है, थाने से कार गायब होने के मामले पहले नार्थ बंगाल में सुने थे, अब ऐसा बागुइहाटी में हो रहा है.
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