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West Bengal : बेलगछिया से श्यामबाजार तक आज से 30 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

West Bengal : कोलकाता पुलिस ने ये दिशानिर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए हैं. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध कुछ क्षेत्रों में जारी रहेगा.

By Shinki Singh | October 16, 2024 1:57 PM
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West Bengal : कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज से सटे इलाके में अवैध सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस बार समयसीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई है. कोलकाता पुलिस ने अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी. कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने संबंधित क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका के चलते प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की.

आज से 30 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

लालबाजार की अधिसूचना के मुताबिक, 16 अक्टूबर यानी बुधवार से 30 अक्टूबर तक आरजी कर से सटे इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी. कोलकाता पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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प्रतिबंध कुछ क्षेत्रों में रहेगा जारी

कोलकाता पुलिस ने ये दिशानिर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत जारी किए हैं. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध कुछ क्षेत्रों में जारी रहेगा. बताया गया है कि यह प्रतिबंध श्यामपुकुर, उल्टाडांगा और टाला थाना इलाकों की कुछ सड़कों पर लगाया गया है. इसके अलावा बेलगछिया से श्यामबाजार तक धारा 163 लागू है.

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