13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

West Bengal : उच्च प्राथमिक स्कूलों में 14,052 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ

West Bengal : स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से पैनल प्रकाशित कर प्रथम चरण काउंसीलिंग की जा चुकी है. बताया गया है कि 11 नवंबर से दूसरे चरण की काउंसीलिंग प्रक्रिया होगी.

West Bengal : दिवाली के ठीक पहले राज्य के उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. करीब आठ वर्षों से उच्च प्राथमिक स्कूलों में लंबित 14 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को कलकत्ता हाइकोर्ट ने शुरू करने का आदेश दिया था. लेकिन हाइकोर्ट के इस फैसले को राजीव ब्रह्म सहित कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि उक्त शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नीति के नियमों का सही प्रकार से अनुपान नहीं किया गया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए हाइकोर्ट के आदेशानुसार नियुक्ति करने का आदेश दिया.

क्या था हाइकोर्ट का आदेश

हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती व न्यायाधीश पार्थसारथी चटर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 14 हजार से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए नये सिरे से मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट ने 28 अगस्त को यह फैसला सुनाते हुए स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को अगले चार सप्ताह के भीतर सूची जारी करने को कहा था. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में 14052 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते हुए कहा था कि पिछले पैनल में जिन 1463 अभ्यर्थियों के नाम नहीं थे, उनके नाम भी शामिल कर नये सिरे से पैनल सूची प्रकाशित की जाये.

Also Read : West Bengal : बीरभूम के मोहम्मद बाजार में दिनदहाड़े युवक की गोली मार कर हत्या

क्या है मामला

राज्य शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 में उच्च प्राथमिक स्कूलों में 14339 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें कहा गया था कि 2011 व 2015 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण करने वाले आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद वर्ष 2019 में इंटरव्यू के लिए सूची प्रकाशित की गयी, जिस पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी. 2020 में हाइकोर्ट की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने पूरे पैनल को रद्द करते हुए नये सिरे से पैनल प्रकाशित करने का आदेश दिया था. इसके बाद नये सिरे से तालिका प्रकाशित किया गया, लेकिन इसके खिलाफ भी हाइकोर्ट में मामला हुआ.

Also Read : Amit Shah : काेलकाता में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अमित शाह

11 नवंबर से दूसरे चरण की काउंसीलिंग प्रक्रिया होगी शुरु

इस बार मामले की सुनवाई तत्कालीन न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में हुई और न्यायाधीश ने नयी सूची पर स्थगनादेश लगा दिया. फिर यह मामला खंडपीठ में गया. खंडपीठ ने 2023 में पैनल प्रकाशित करने की अनुमति दी थी. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एसएससी पैनल तो जारी कर सकता है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति की सिफारिश नहीं कर सकता. गौरतलब है कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से पैनल प्रकाशित कर प्रथम चरण काउंसीलिंग की जा चुकी है. बताया गया है कि 11 नवंबर से दूसरे चरण की काउंसीलिंग प्रक्रिया होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें