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महिला की जज से गुहार, बेटी को पति से वापस दिला दें हुजूर

पति पर महिला ने लगाया है नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप

कोलकाता. पत्नी ने पति पर अपने बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उसने यह भी अंदेशा व्यक्त किया है कि उसका पति, उसकी बच्ची को लेकर विदेश भाग सकता है. सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देवांशु बसाक और न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर पिता और बच्ची की तलाश शुरू करने का निर्देश दिया है. मालूम रहे कि कोलकाता के हाइलैंड पार्क की रहने वाली श्रावणी दत्ता की शादी 2012 में धरम सरकार से हुई थी. इसी वर्ष दपंती के बीच रिश्ता टूट गया. दोनों ने अलग रहने का फैसला किया. दंपती की पांच साल की बेटी किसके साथ रहेगी, इसे लेकर निचली अदालत में मामला दायर किया गया. अदालत ने नाबालिग बेटी को मां के साथ रहने का फैसला सुनाया. श्रावणी ने कहा कि पति ने कोर्ट का आदेश मान लिया था. सब कुछ ठीक चल रहा था कि इसी बीच 12 मई को शॉपिंग मॉल जाने के दौरान पति कार से वहां पहुंचा और बेटी को उससे छीनकर भाग निकला. तब से बेटी का कोई पता नहीं है. वहीं, पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि पति का घर कोलकाता में नहीं है. वह न्यूटाउन में एक आइटी कंपनी में काम करता था. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति विदेश नहीं भाग सके. इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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