15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जयनगर : बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अरेस्ट युवक दोषी करार, सजा का एलान आज

दक्षिण 24 परगना के जयनगर थाना क्षेत्र में नौ साल की एक बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में गिरफ्तार युवक को बारुईपुर अदालत ने दोषी करार दिया है.

कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के जयनगर थाना क्षेत्र में नौ साल की एक बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में गिरफ्तार युवक को बारुईपुर अदालत ने दोषी करार दिया है. घटना के 62 दिनों के अंतराल में गिरफ्तार शख्स मोस्तकिन सरदार उर्फ मुस्तकीम को दोषी करार दिया गया है. शुक्रवार को उसकी सजा की घोषणा की जायेगी. गौरतलब है कि चार अक्तूबर को कुलतली की रहने वाली उक्त बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी और संदिग्ध हालात में लापता हो गयी थी. वारदात वाले रोज ही देर रात को उसका शव बरामद किया गया था. अगले ही दिन यानी पांच अक्तूबर को घटना को केंद्र कर महिषमारी इलाका जैसे रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था. आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को घेर कर प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि पुलिस फांड़ी (कैंप) में तोड़फोड़ व वहां आग लगा दी थी. उसी दिन मोस्तकिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ अपहरण, हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये. घटना की जांच के लिए सात अक्तूबर को पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया. मामले को लेकर 30 अक्तूबर को पुलिस ने अदालत में मोस्तकिन के खिलाफ चार्जशीट पेश की. गुरुवार को बारुईपुर अदालत (पॉक्सो) ने मोस्तकीन को दोषी करार दिया. अदालत में कुल 66 गवाहों में से 32 के बयान रिकॉर्ड किये गये थे. सरकारी वकील का कहना है कि मामले में डिजिटल तथ्यों व सबूतों ने गिरफ्तार युवक के दोष को साबित करने में अहम भूमिका निभायी. मृतका के पिता ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें