WB News : शिक्षा विभाग ने आरबीयू में एक्जीक्यूटिव काउंसिल बैठक की नहीं दी अनुमति
उच्च शिक्षा विभाग ने रवींद्र भारती विश्वविद्यालय (आरबीयू) को सोमवार को जोड़ासांको परिसर में एक्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) की बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा गया है कि जब कोई नियमित वीसी नहीं है, तो ईसी की बैठक आयोजित करना पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय नियम, 2019 के बिंदु 3(5) का उल्लंघन होगा, अगर राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किया जाता है.
कोलकाता.
उच्च शिक्षा विभाग ने रवींद्र भारती विश्वविद्यालय (आरबीयू) को सोमवार को जोड़ासांको परिसर में एक्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) की बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा गया है कि जब कोई नियमित वीसी नहीं है, तो ईसी की बैठक आयोजित करना पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय नियम, 2019 के बिंदु 3(5) का उल्लंघन होगा, अगर राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किया जाता है. पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बैठक का एजेंडा ईसी बैठक आयोजित करने के लिए किसी भी छात्र-अनुकूल तात्कालिकता को स्थापित करने में विफल रहा है. इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए ईसी की बैठक आयोजित करना आवश्यक नहीं है. पत्र में बताया गया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है. इस विषय में आरबीयू रजिस्ट्रार आशीष सामंत ने कहा : पत्र शनिवार को प्राप्त हुआ और वीसी को सूचित किया गया है. अब, वह आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे.वहीं, आरबीयू टीचर्स एसोसिएशन (आरबीयूटीए) ने एक प्रेस बयान जारी कर उच्च शिक्षा विभाग से ईसी बैठक की अनुमति देने को कहा, क्योंकि चार साल के डिग्री कार्यक्रम से संबंधित कुछ प्रमुख शैक्षणिक निर्णय लेने की जरूरत है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है