रिवॉल्वर छीन कर पुलिसकर्मी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर उसे गोली मार कर उसकी हत्या करने के मामले में गिरफ्तार अशोक दास को बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया था
कोलकाता. ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर उसे गोली मार कर उसकी हत्या करने के मामले में गिरफ्तार अशोक दास को बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया था. गुरुवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया. अन्यथा छह महीने अतिरिक्त सजा की घोषणा की गयी. घटना 27 जून, 2014 को दोपहर 12.15 बजे हरिदेवपुर थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि हरिदेवपुर थाना क्षेत्र के किसलय पार्क में लड्डू बनाने की कंपनी के पास अशोक दास अपनी पत्नी को पीट रहा था. महिला की चीख सुनकर आसपास के लोगों ने हरिदेवपुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी. इस मामले में सरकारी वकील एस फिरोज अली ने कहा कि थाने के दो पुलिसकर्मी वाहिद आलम और राजू ग्वाला मौके पर बाइक से आये थे. उन्होंने अशोक दास की पत्नी से बात की और मामले की जानकारी ली. इसके बाद अशोक दास को थाने ले जाया जा रहा था. तभी अशोक की पत्नी ने कहा कि उसके पति के गले में सोने की चेन है. उसने उसे खोलने को कहा. पुलिसकर्मी वाहिद आलम अशोक के गले से सोने की चेन खोल रहे थे, तभी अशोक ने राजू से उनका सर्विस रिवॉल्वर छीन लिया और राजू पर फायरिंग कर दी.
गोली राजू के शरीर को छेदती हुई उसे पीछे खड़े एक अन्य शख्स विवेक यादव के सीने में घुस गयी. दोनों को तुरंत एमआर बांगुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां राजू ग्वाला को मृत घोषित कर दिया गया.
वहीं, लंबे इलाज के बाद विवेक यादव बच गये. पुलिस ने अशोक दास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. अलीपुर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में न्यायाधीश मीर राशिद अली की पीठ ने इसकी सुनवाई की. इस मामले में कुल 24 गवाहों ने गवाही दी, जिसके बाद सुनवाई के दौरान अदालत ने अशोक दास को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है