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आज से 27 तक कोलकाता-हावड़ा सहित कई जिले व शहर लॉकडाउन

कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने सोमवार शाम पांच बजे से कोलकाता और हावड़ा सहित राज्य के सभी 23 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है. लॉकडाउन 27 मार्च की रात 12 बजे तक लागू रहेगा.

By Pritish Sahay | March 23, 2020 6:17 AM

कोलकाता : कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने सोमवार शाम पांच बजे से कोलकाता और हावड़ा सहित राज्य के सभी 23 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है. लॉकडाउन 27 मार्च की रात 12 बजे तक लागू रहेगा. केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. केंद्र का कहना था कि कोलकाता में बड़ी तादाद में लोग जिलों से काम करने के लिए आते हैं.

लिहाजा संक्रमण के पूरे राज्य में फैलने का खतरा है. इस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है. गौरतलब है कि सोमवार से ही देशभर के साथ-साथ राज्य में भी लोकल ट्रेनें आगामी 31 मार्च तक बंद रखने की घोषणा की गयी है. इसके अलावा मेट्रो रेल की ओर से भी 31 मार्च तक अपनी परिसेवा को बंद रखने की घोषणा कर दी गयी है. विशेषज्ञों के मुताबिक जिन देशों ने कोरोना का सफलता से मुकाबला किया है उन्होंने लॉकडाउन का ही रास्ता अपनाया है. राज्य भर में कोरोना से संक्रमित सात मरीज पाये गये हैं.

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने रविवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी. देश के 75 जिलों में केवल अत्यावश्यक परिसेवाओं को ही चालू रखने का फैसला लिया गया.

सोमवार शाम पांच बजे से 27 मार्च रात 12 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, सरकारी, निजी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, बसें, टैक्सियां नहीं चलेंगी

राज्य में कहां-कहां है लॉकडाउन

कूचबिहार (जिला टाउन), अलीपुरदुआर (जिला टाउन, जयगांव टाउन), जलपाइगुड़ी (जिला टाउन), कलिम्पोंग (जिला टाउन), दार्जिलिंग (दार्जिलिंग, कार्सियांग और सिलीगुड़ी टाउन), उत्तर दिनाजपुर (समूचा जिला), दक्षिण दिनाजपुर (जिला टाउन), मालदा (समूचा जिला), मुर्शिदाबाद (समूचा जिला), नदिया (समूचा जिला), बीरभूम (सभी नगरपालिका टाउन), पश्चिम बर्दवान (समूचा जिला), पूर्व बर्दवान (जिला टाउन, कालना टाउन, कटवा टाउन), पुरुलिया (जिला टाउन), बांकुड़ा (जिला टाउन, बरजोड़ा टाउन, विष्णुपुर टाउन), पश्चिम मेदिनीपुर (जिला टाउन, खड़गपुर टाउन, घाटाल टाउन), झाड़ग्राम(जिला टाउन), पूर्व मेदिनीपुर (जिला टाउन, हल्दिया टाउन, दीघा टाउन, कोलाघाट टाउन और कंटाई टाउन), हावड़ा(समूचा जिला), हुगली (जिला टाउन, चंदननगर टाउन, कोन्नगर टाउन, आरामबाग टाउन, श्रीरामपुर टाउन, उत्तरपाड़ा टाउन), दक्षिण 24 परगना (डायमंड हार्बर, कैनिंग, सोनारपुर, बारुइपुर, भांगड़, बजबज, महेशतला), उत्तर 24 परगना (सॉल्टलेक, न्यू टाउन समेत सभी नगरपालिका टाउन), कोलकाता ( समूचा कोलकाता नगर निगम इलाका).

क्या कहा गया है राज्य सरकार के निर्देश में

लकडाउन के दौरान टैक्सी व ऑटो रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन बंद रहेंगे

सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय व फैक्टरी, वर्कशॉप, गोदाम आदि का कामकाज बंद रहेगा.

विदेश से लौटने वाले या स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जरूरी समझे जाने वाले लोगों को निर्देश दिया गया है कि वह घर में रहें जिसकी अवधि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी तय करेंगे.

लोगों को घरों में रहना होगा और बाहर केवल मूलभूत परिसेवा के लिए आ सकते हैं और पहले से घोषित दिशानिर्देश के तहत सामाजिक दूरी कायम रखनी होगी

सार्वजनिक स्थानों पर एकसाथ सात लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी रहेगी.

यदि किसी संस्थान के जरूरी होने के संबंध में कोई शक हो तो डीएम/म्यूनिसिपल कमिश्नर इस संबंध में फैसला करेंगे.

निर्देशों को लागू करने के लिए सभी डीएम, पुलिस आयुक्त, निगम आयुक्त, एसपी, एडीएम, सीएमओएच, एसडीओ, बीडीओ और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है

कोई भी व्यक्ति अगर निर्देशों का उल्लंघन करता है तो वह एक अपराध होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.

शक की स्थिति में राज्य सरकार जरूरी दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण जारी करेगी.

इन मामलों में पाबंदियों से छूट रहेगी

अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड/टर्मिनल जाने या वहां से आने के लिए परिवहन की मंजूरी होगी इसके अलावा खाद्य और जरूरी सामग्रियों के परिवहन की इजाजत होगी.

कानून-व्यवस्था, अदालत और जेल, स्वास्थ्य परिसेवा, पुलिस, सशस्त्र बल व अर्द्ध सैनिक बल, बिजली, पानी व कंजर्वेंसी, अग्निशमन, सिविल डिफेंस और आपातकालीन परिसेवा, टेलीकॉम, इंटरनेट, आइटी व पोस्टल सेवा, बैंक व एटीएम, पीडीएस समेत खाद्य, किराना, सब्जी, फल, मीट, मछली, ब्रेड व दूध विक्रेता, किराने का इ-कॉमर्स, खाद्य सामग्री, खाने की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां, उनके गोदाम व परिवहन, दवा दुकान, चश्मे की दुकान, फार्मास्यूटिकल उत्पादन और उनका परिवहन, उत्पादन इकाइयां जिन्हें लगातार प्रोसेसिंग की जरूरत होती है वह डीएम से मंजूरी के बाद काम कर सकते हैं. इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया, जरूरी सामग्रियों के उत्पादन से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं.

जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को छूट: आवश्यक सामग्रियों को छोड़ ट्रकों की आवाजाही पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गयी है. फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर के संयुक्त सचिव सजल घोष ने यह जानकारी दी.

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