सांसद सौमित्र खां को हाइकोर्ट से मिली राहत
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शुभ्र घोष की एकल पीठ ने शुक्रवार को बिष्णुपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद सौमित्र खां के खिलाफ सबूतों के अभाव में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया.
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शुभ्र घोष की एकल पीठ ने शुक्रवार को बिष्णुपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद सौमित्र खां के खिलाफ सबूतों के अभाव में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया. एफआइआर में पुलिस ने कहा कि सौमित्र खां ने सोनामुखी पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जब नेता 2023 में सोनामुखी में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. चूंकि श्री खां एक निर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सुनवाई कोलकाता के विधाननगर में एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही थी. हालांकि, खां ने एफआइआर को खारिज करने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सौमित्र खां को राहत प्रदान की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है