14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

भवन निर्माण के लिए करें आवेदन, 15 दिन में मिलेगी अनुमति : मेयर

महानगर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम द्वारा आये दिन नये कदम उठाये जा रहे हैं.

कोलकाता. महानगर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम द्वारा आये दिन नये कदम उठाये जा रहे हैं. अब एक और नयी पहल की गयी है. मेयर ने इस संबंध में शुक्रवार को निगम में संवाददाता को बताया कि कोलकाता में विशेष कर एडेड इलाके में अवैध तरीके से इमारत का निर्माण किया जाता है, पर अब भवन निर्माण के लिए छोटी जमीन पर इमारत बनाये जाने की अनुमति दी जायेगी. इसके लिए कॉलोनी या एडेड इलाके में ठीका टेनेन्सी वाली जमीन पर भी 15 दिन के भीतर बीएलआरओ या ठेका कंट्रोलर द्वारा 15 दिन के भीतर अनुमति दी जायेगी. अगर 15 दिन में बिल्डिंग प्लान जारी होता है, तो आवेदनकर्ता मुझसे (मेयर) से शिकायत कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर वह (मेयर) खुद बीएलआरओ या ठेका कंट्रोलर से बात करेंगे. मेयर ने बताया कि कुछ मामले में नाम परिवर्तन को लेकर समस्या होती है. ऐसे मामलों में जांच के बाद ही आवेदनकर्ता के नाम से जमीन का म्यूटेशन कर दिया जायेगा. मेयर ने बताया कि कोलकाता में निगम के म्यूटेशन संबंधी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, उसे भी जल्द ही किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें