कोलकाता. महानगर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम द्वारा आये दिन नये कदम उठाये जा रहे हैं. अब एक और नयी पहल की गयी है. मेयर ने इस संबंध में शुक्रवार को निगम में संवाददाता को बताया कि कोलकाता में विशेष कर एडेड इलाके में अवैध तरीके से इमारत का निर्माण किया जाता है, पर अब भवन निर्माण के लिए छोटी जमीन पर इमारत बनाये जाने की अनुमति दी जायेगी. इसके लिए कॉलोनी या एडेड इलाके में ठीका टेनेन्सी वाली जमीन पर भी 15 दिन के भीतर बीएलआरओ या ठेका कंट्रोलर द्वारा 15 दिन के भीतर अनुमति दी जायेगी. अगर 15 दिन में बिल्डिंग प्लान जारी होता है, तो आवेदनकर्ता मुझसे (मेयर) से शिकायत कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर वह (मेयर) खुद बीएलआरओ या ठेका कंट्रोलर से बात करेंगे. मेयर ने बताया कि कुछ मामले में नाम परिवर्तन को लेकर समस्या होती है. ऐसे मामलों में जांच के बाद ही आवेदनकर्ता के नाम से जमीन का म्यूटेशन कर दिया जायेगा. मेयर ने बताया कि कोलकाता में निगम के म्यूटेशन संबंधी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, उसे भी जल्द ही किया जायेगा.
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