फिर बढ़ी शाहजहां समेत तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत
अदालत में हुई सुनवाई के दौरान शाहजहां समेत तीन आरोपियों को जमानत देने की अपील की गयी. हालांकि, इसका केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से विरोध किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने शाहजहां समेत तीनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया.
कोलकाता
. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता शेख शाहजहां पहले ही गिरफ्तार हो चुका है. शाहजहां व उसके साथियों पर संदेशखाली में जबरन जमीन हड़पने व महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार का भी आरोप है. तीनों ही मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) कर रहा है, जबकि धनशोधन से जुड़े मामले की जांच इडी कर रहा है. शाहजहां, उसका भाई शेख आलमगीर और उनका करीबी माने जाने वाले दीदार मोल्ला की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें बशीरहाट महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि फिर बढ़ा दी गयी. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान शाहजहां समेत तीन आरोपियों को जमानत देने की अपील की गयी. हालांकि, इसका केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से विरोध किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने शाहजहां समेत तीनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है