यौन उत्पीड़न के मामले में प्रोफेसर को 20 साल की सजा

नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी प्रोफेसर को श्रीरामपुर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 21, 2024 1:22 AM

हुगली. नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी प्रोफेसर को श्रीरामपुर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है. श्रीरामपुर कॉलेज के थियोलॉजिकल विभाग के प्रमुख प्रताप दिगल, जो ओडिशा के बरहमपुर के निवासी हैं, उन पर नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था. न्याय मिलने पर पीड़िता खुश है, जबकि आरोपी के वकील ने उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है. गौरतलब है कि प्रताप दिगल कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर मैक हाउस में रहते थे, जहां उन्होंने छात्रा का यौन उत्पीड़न किया. घटना 2022 के मार्च की है. पीड़िता के परिवार ने श्रीरामपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज करायी, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अदालत ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना न भरने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया गया है.

अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को साढ़े तीन लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया.

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