पति के हत्या के मामले में पत्नी सहित तीन को दी गयी उम्रकैद की सजा

पति की हत्या के आरोप में पत्नी सहित तीन युवकों को उम्र कैद की सजा रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत के जिला एवं दायरा न्यायाधीश प्रियजीत चटर्जी ने सुनायी है. इस विषय में सरकारी वकील तपन मांझी ने बताया कि वर्ष 2021 के जुलाई माह में नीतूरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले कलाम अंसारी नामक एक युवक लापता हो गया था.

By Prabhat Khabar Print | July 4, 2024 7:40 PM

पुरुलिया.

पति की हत्या के आरोप में पत्नी सहित तीन युवकों को उम्र कैद की सजा रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत के जिला एवं दायरा न्यायाधीश प्रियजीत चटर्जी ने सुनायी है. इस विषय में सरकारी वकील तपन मांझी ने बताया कि वर्ष 2021 के जुलाई माह में नीतूरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले कलाम अंसारी नामक एक युवक लापता हो गया था. परिवार के लोगों ने नीतूरिया थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी थी. जांच के दौरान पुलिस को इसी थाना क्षेत्र के मुर्गाबनी इलाके के पुराने व बंद पड़े एक कोयला खदान से कलाम अंसारी का शव मिला. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और नीतूरिया थाना क्षेत्र के ही हेड्डी गांव के रहने वाले शेख हसीमुद्दीन को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ के बाद उसी गांव के शेख अली तथा सातुड़ी थाना इलाके के मुरुलिया गांव के रहने वाले शेख अलीम को गिरफ्तार किया गया. इन तीनों से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड में जुड़े होने के आरोप में कलाम अंसारी की पत्नी सलमा बेगम को गिरफ्तार किया गया. जांच में पाया गया सलमा बेगम के साथ शेख हसीमद्दीन के साथ अवैध संपर्क था. इसमें कलाम रास्ते का रोड़ा बन रहा था. इसलिए कलाम को रास्ते से हटाने के लिए इन सभी ने मिलकर कलाम की हत्या की साजिश रची.

हत्या करने के बाद तीन युवकों ने उसके शव को पुराने कोयला खदान में फेंक दिया. पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया. न्यायाधीश ने बुधवार को इन चारों को दोषी घोषित किया. गुरुवार को न्यायाधीश ने इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने के सश्रम कारावास का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version