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रेखा पात्रा को हाइकोर्ट से राहत एफआइआर पर लगायी रोक

संदेशखाली में अशांति को लेकर बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा को हाइकोर्ट से सामयिक राहत मिली.

कोलकाता

संदेशखाली में अशांति को लेकर बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा को हाइकोर्ट से सामयिक राहत मिली. मंगलवार को उनके खिलाफ दायर एफआइआर पर न्यायाधीश जय सेनगुप्त ने अंतरिम रोक लगा दी.

12 मई को एफआइआर दर्ज हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि 14 जून तक पुलिस रेखा पात्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है. पिछले छह मई को संदेशखाली में बवाल हुआ था. बदमाशों का एक दल हथियार लेकर हमला करने आया, तो भाजपा के समर्थकों ने उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ाया. पुलिस ने हथियार तो बरामद किया, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे.

बाद में थाना के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ. थाना के सामने पुलिस बैरिकेड हटाने की कोशिश के बाद में दिलीप मल्लिक के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया. दिलीप ने इसे लेकर शिकायत दर्ज करायी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हथियार बरामद किया गया है, लेकिन बदमाश अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं. इस पर अदालत ने कहा कि अब तक बदमाश पकड़े नहीं जा सके हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. किन लोगों ने पुलिस बैरिकेड हटाये, उनकी तलाश पुलिस को करनी चाहिए. दिलीप मल्लिक के घर पर हमला करने वालों को तलाश कर लाना होगा. 12 जून को मामले की फिर सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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