कोलकाता. विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को बुधवार को हाइकोर्ट से सामयिक राहत मिली. उनके खिलाफ 30 सितंबर तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी. यह निर्देश न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने दिया. बता दें कि 21 मई को शुभेंदु अधिकारी के कोलाघाट स्थित घर, कार्यालय में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था. दूसरे दिन ही वह हाइकोर्ट में गये थे. शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस के खिलाफ दफ्तर व घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था. उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दी थी. न्यायाधीश ने एफआइआर पर अंतरिम स्थगनादेश भी जारी किया. न्यायाधीश ने कहा कि उक्त समय के भीतर पुलिस कोई जांच भी नहीं कर पायेगी. इस समय के बीच यदि कोई जरूरी परिस्थिति बनती है, तो हाइकोर्ट का ध्यान खींचा जा सकता है. इससे पूर्व, मामले को लेकर अदालत ने 28 जून तक शुभेंदु अधिकारी को रक्षा कवच दिया था.
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