ट्रेन के पार्ट्स लेकर भाग रहे दो लोगों को आरपीएफ ने दबोचा

रेलवे सुरक्षा बल के बंडेल पोस्ट ने बड़ी संख्या में रेलवे में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 17, 2024 12:50 AM

हुगली के बंडेल मोड़ से आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 4.83 टन रेलवे के पार्ट्स किये बरामद कोलकाता. रेलवे सुरक्षा बल के बंडेल पोस्ट ने बड़ी संख्या में रेलवे में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम शनि साव ( 24) और अमित तांती (28) हैं. दोनों ही आरोपी कांचरापाड़ा के बीजपुर थाना इलाके के निवासी हैं. बरामद की गयी रेलवे की सभी सामग्री लोहे की है जिसका वजन 4.83 टन है. हालांकि इसकी कीमत का आंकलन नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उक्त पार्ट्स रेलवे के बोगियों और इंजन में इस्तेमाल होते हैं. इनकी कीमत लाखों में है. उक्त कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल हावड़ा मंडल के बंडेल पोस्ट द्वारा की गयी. कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल मुख्यालय की अपराध शाखा और सियालदह आरपीएफ के अधिकारी में संयुक्त रूप से शामिल थे. बरामद माल कांचरापाड़ा इलाके से चोरी कर बंडेल बेचने के लिए लाया जा रहा था. चोर अपने ठिकाने पर पहुंच पाते इससे पहले ही आरपीएफ ने उन्हें रंगे हाथ धर दबोचा. इस दौरान आरपीएफ ने एक बोलेरो पिकअप वैन ( डब्ल्यूबी/23 एफ-7395 को भी जब्त किया है. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार सिंह और एसआइ शुभम अवस्थी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गयी. रेलवे सुरक्षा बल हावड़ा मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चोका रघुवीर ने बताया कि खुफिया सूचना मिली थी कि रेलवे का माल कुछ लोग पिकअप वैन में लोड कर बंडेल के एक स्क्रैप की दुकान पर पहुंचने वाले हैं. संभवत: माल वहां बेचा जाने वाला था. सूचना के आधार पर हावड़ा आरपीएफ और सियालदह आरपीएफ के साथ मुख्यालय सीआइबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हाईवे पर स्थित बंडेल मोड के पास पिकअप वैन का पीछा कर पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि रेलवे सामग्री कांचरापाड़ा इलाके से लोड की गयी थी. आरपीएफ इस बात की जांच कर रही है कि रेल का माल कांचरापाड़ा में किस स्थान से चोरी किया गया था. आरोपियों के खिलाफ आरपीएफ पोस्ट बंडेल में यू/एस-3(ए)आरपी (यूपी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. गुरुवार को दोनों आरोपियों को सीजेएम/हुगली की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट उन्हें पांच दिनों की आरपीएफ रिमांड में रखने का आदेश दिया है.

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