Sandeshkhali Case: CBI की टीम खाली हाथ लौटी, CID ने शेख शाहजहां को नहीं सौंपा
Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया. जिसके बाद सीबीआई की टीम टीएमसी नेता और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी. लेकिन टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा. CID ने शेख शाहजहां की हिरासत CBI को नहीं सौंपी.
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संदेशखालि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिये मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
Sandeshkhali Case: वकील अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की. पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा.
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जांच सीबीआई और एसआईटी को सौंदा था
ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की है. हाई कोर्ट के एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का 17 जनवरी को आदेश दिया था. ईडी चाहती थी कि जांच केवल सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य ने प्रार्थना की कि तफ्तीश उसकी पुलिस को दी जाए.
Sandeshkhali Case: ईडी ने शाहजहां शेख का फ्लैट, जमीन कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखालि और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है. शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि गई ईडी टीम पर हमला किया था. इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया था.
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