Loading election data...

पश्चिम बंगाल : शाहजहां शेख पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 42 से अधिक मामले दर्ज

पश्चिम बंगाल : 55 दिनों के बाद तृणमूल नेता शाहजहां को मिनाखां से गिरफ्तार कर लिया गया. बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट ने शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

By Shinki Singh | February 29, 2024 4:57 PM
an image

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने संदेशखाली से तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh ) को गुरुवार को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मिनाखान से तड़के गिरफ्तारी के बाद शेख को सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया.राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूर दी. संदेशखाली के ‘शाहजहां शेख’ के खिलाफ 11 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि, इसमें कोई यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म का मामला नहीं है.

शाहजहां शेख पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

संदेशखाली के तृणमूल नेता शेख शाहजहा का कानूनी संकट और बढ़ गया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह उनके प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं करना चाहता है. गुरुवार को शाहजहां के वकील सब्यसाची बंदोपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया. उन्हें देखकर चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपका इंतजार कर रहे थे. सब्यसाची ने कहा कि शाहजहां की अग्रिम जमानत अर्जी 2 दिन पहले खारिज कर दी गई थी. उनकी 4 अपीलें अभी भी निचली अदालत में लंबित हैं.

शाहजहां शेख पर 42 से अधिक मामले है दर्ज

चीफ जस्टिस ने कहा, इसके अलावा 43 अन्य मामले भी हैं. उन्होंने सब्यसाची से कहा, तुम्हें अगले 10 साल तक बहुत व्यस्त रहना होगा. 4-5 जूनियर वकील रखना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मुझे इस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश ने साफ कर दिया कि शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई कानूनी रोक नहीं है. राज्य पुलिस के साथ-साथ सीबीआई, ईडी चाहे तो गिरफ्तारियां कर सकती है.

नजट थाना में शेख शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज

नजट थाना में शेख शाहजहां के खिलाफ 147/148/149/341/186/353/323/427/370/506/34- 11 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बशीरहाट महकमा अदालत में पेश दिया. पुलिस 14 दिन की पुलिस हिरासत चाहती थी लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया.

Exit mobile version