कोलकाता.
परिवहन विभाग की ओर से राज्य भर में चलने वालीं स्कूल बसों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है. गाइडलाइंस के मुताबिक, बस में हर छात्र के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग ने यह भी कहा कि बसों को पीले और नीले रंग से रंगा जाना चाहिए. परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इन दिशानिर्देशों की घोषणा की. राज्य भर में कई बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए माता-पिता बस या पुल कारों पर निर्भर हैं. इसलिए, परिवहन विभाग बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई दिशानिर्देश लेकर आया है. नयी गाइडलाइंस के मुताबिक, सीट बेल्ट लगाने के अलावा स्कूल वाहन अतिरिक्त छात्र नहीं ले जा सकेंगे. बस के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था के साथ-साथ अग्निशामक यंत्र व प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी रखा अनिवार्य कर दिया गया है. बस के अंदर और बाहर आपातकालीन नंबर लिखे होने चाहिए. वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) रखने के साथ-साथ दिशानिर्देशों भी ख्याल रखना होगा.
नयी गाइडलाइंस में जहां बस मालिकों और चालकों को कई नियमों का पालन करना होगा, वहीं, स्कूलों की भी जिम्मेदारी तय की गयी है. नियमावली में कहा गया है कि स्कूलों को अपने यहां एक परिवहन प्रबंधक नियुक्त करना होगा, जो छात्रों के सुरक्षित आगमन व प्रस्थान पर नजर रखेगा.
परिवहन मंत्री ने विद्यार्थियों के माता-पिता से आग्रह किया कि वह स्कूल बस और पुल कार का नंबर और चालक का फोन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अपने पास नोट करके जरूर रखें. आपात स्थिति के लिए पुलिस या सरकारी अधिकारियों के नंबर भी रखें.
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