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महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात वर्ष की सजा

न्यू मार्केट थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला करने करने के आरोप में पुलिस ने यासिर इकबाल नामक युवक को गिरफ्तार किया था.

कोलकाता. न्यू मार्केट थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला करने करने के आरोप में पुलिस ने यासिर इकबाल नामक युवक को गिरफ्तार किया था. आरोपी को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी करार दिया. इसके बाद उसे सात साल की कैद की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया. घटना 15 अप्रैल 2009 को दोपहर में हुई थी. सरकारी वकील अमलेंदु चक्रवर्ती ने कहा कि आरोपी यासिर इकबाल का पीड़िता के पति के साथ व्यापारिक लेनदेन था. आरोप है कि घटना वाले दिन रुपये के विवाद को लेकर यासिर इकबाल ने फ्लैट में घुसकर मारपीट की थी. उसी दिन महिला पर भी प्रहार किया था. गुरुवार को कोलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट ने यासिर इकबाल को दोषी पाया और सात साल की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जुर्माना नहीं चुकाने पर एक साल के अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी.

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