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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दार्जिलिंग से केंद्रीय बलों को वापस बुलाने की अनुमति दी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की आठ में से अधिकतम चार कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति दे दी. केंद्र ने गुजरात में चुनाव से पहले वहां सुरक्षा ड्यूटी के लिए कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति देने […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की आठ में से अधिकतम चार कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति दे दी. केंद्र ने गुजरात में चुनाव से पहले वहां सुरक्षा ड्यूटी के लिए कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड की पीठ ने हिंसाग्रस्त पश्चिगम बंगाल में मौजूद बलों में से आधे को गुजरात भेजने की अनुमति दे दी. न्यायालय ने इससे पहले 27 अक्तूबर को केंद्र को दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से सीएपीएफ की 15 कंपनियों में से सात कंपनियां हटाकर उन्हें जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और चुनावी राज्यों गुजरात तथा हिमाचल में तैनात करने की अनुमति दी थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले दार्जिलिंग से सीएपीएफ की कंपनियां हटाने पर 27 अक्तूबर तक के लिये रोक लगा दी थी. इसके बाद ही केंद्र ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

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