पहाड़: सीआरपीएफ की चार और कंपनी लौटेगी

दार्जिलिंग. सुप्रीम कोर्ट ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र से और 4 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी सीआरपीएफ को हटाने के लिये केंद्र सरकार को अनुमति दी है.पहाड़ में तीन माह के बेमियादी बंद के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये 15 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गयी थी. इनमें से 10 कंपनी सुरक्षा बल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2017 10:47 AM
दार्जिलिंग. सुप्रीम कोर्ट ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र से और 4 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी सीआरपीएफ को हटाने के लिये केंद्र सरकार को अनुमति दी है.पहाड़ में तीन माह के बेमियादी बंद के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये 15 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गयी थी. इनमें से 10 कंपनी सुरक्षा बल हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिस जारी की थी जिसे राज्य सरकार ने एकपक्षीय करार देते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

इसी के बाद उच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश पर रोक लगायी थी. उसके बाद केंद्र सरकार ने कोलकाता उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25 अक्तूबर को याचिका दाखिल की जिसकी सुनवाई 27 अक्तूबर को की गयी.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र से सात कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल को हटाने की अनुमति दी थी. साथ ही उसने अगली सुनाई 27 नवंबर को तय की थी. उसी के अनुरुप सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र से और चार कंपनी और सुरक्षा बल हटाने के लिये केन्द्र सरकार को अनुमति दी गयी.
सीएम का टिप्पणी से इनकार
इधर,कोलकाता से हमारे संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको लेकर वह कुछ भी नहीं कह सकती.

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