खादिम्स के मालिक के अपहरण का मामला, आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा

कोलकाता: वर्ष 2001 में जूता-चप्पल बनाने वाली कंपनी खादिम्स के मालिक पार्थ राय बर्मन के अपहरण के मामले में अदालत ने आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं. ... अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज (द्वितीय) अरुण किरण बनर्जी ने अरशद खान उर्फ असलम (पाकिस्तानी नागरिक), […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2017 9:56 AM
कोलकाता: वर्ष 2001 में जूता-चप्पल बनाने वाली कंपनी खादिम्स के मालिक पार्थ राय बर्मन के अपहरण के मामले में अदालत ने आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं.

अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज (द्वितीय) अरुण किरण बनर्जी ने अरशद खान उर्फ असलम (पाकिस्तानी नागरिक), मोज्जमिल शेख, मिजानुर रहमान, तारिक मोहम्मद (पाकिस्तानी नागरिक), इशाक अहमद (पाकिस्तानी नागरिक), नूर मोहम्मद, अख्तर हुसैन और जलाल मोल्लाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही इन पर तीन-तीन लाख का जुर्माना भी हुआ है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.सीआइडी की तरफ से मामले में कुल 68 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. आठ आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था.

क्या है मामला
25 जुलाई, 2001 को तिलजला इलाके के सीएन रॉय रोड से खादिम्स कंपनी के मालिक पार्थ राय बर्मन का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया. अपहर्ताओं ने दो करोड़ रुपये की फिरौती की मांगी थी. एक मोटी रकम हासिल करने के बाद बदमाशों ने बर्मन को छोड़ा. लेकिन उनकी हत्या के इरादे से उन पर फायरिंग भी की. उस समय तिलजला का इलाका बंगाल पुलिस के क्षेत्र में पड़ता था. सीआइडी ने जांच को हाथ में लिया. मामले में अभी भी तीन आरोपी फरार हैं. सुनवाई के दौरान इसके पहले सबूत के अभाव में कुछ गिरफ्तार रिहा हो चुके हैं.