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नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला, पांच आरोपियों में दो गिरफ्तार

मालदा: एक नौवीं कक्षा की छात्रा की शिकायत दर्ज नहीं कर थाने में बैठ कर आपसी बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाने का आरोप एक पुलिसवाले पर लगा है. इस काम में पुलिस के साथ तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल थे. खबर मिलते ही इंग्लिशबाजार थाना के आइसी दिलीप कर्मकार थाने […]

मालदा: एक नौवीं कक्षा की छात्रा की शिकायत दर्ज नहीं कर थाने में बैठ कर आपसी बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाने का आरोप एक पुलिसवाले पर लगा है. इस काम में पुलिस के साथ तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल थे.

खबर मिलते ही इंग्लिशबाजार थाना के आइसी दिलीप कर्मकार थाने पहुंचे. उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट मालदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रसुन बनर्जी को दे दी है. मिली जानकारी के अनुसार, विगत बुधवार को इंग्लिशबाजार थाना क्षेत्र के नरहट्टा ग्राम पंचायत के ईटाखोला गांव में ईद के मौके पर महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. उस दौरान गांव के कुछ युवक खेल देखने के लिए वहां इकट्ठे हुए. इन युवकों में कुछेक ने कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की. सिर्फ यही नहीं एक नौवीं कक्षा की छात्रा की पिटाई कर उसके साथ बदसलुकी भी की. इस घटना के बाद छात्रा के परिवार व ईटाखोला के लोग पुलिस के पास पहुंचे. इंग्लिशबाजार थाना के एएसआइ प्राणगोपाल झा ने मामले के निपटारे के लिए छात्रा व आरोपियों को थाने बुलाया.

आज सुबह दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे. थाने के महिला सहायता केंद्र में सैंकड़ों ग्रामीण व तृणमूल युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत राय व उनके समर्थक उपस्थित थे. पीड़ित छात्र के परिवार का कहना है कि पुलिस ने आपस में मामले को सुलझा लेने का सुझाव दिया. इधर घटना के मुख्य आरोपी आमिनुर शेख के पिता बाबर अली का कहना है कि उनका बेटा निदरेष है. उसके किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया व बदसलुकी नहीं की. उसका दोष यह है कि वह प्रतियोगिता देखने वहां मौजूद था. युवा तृणमूल कांग्रेस के टाउन लोकल कमेटी के अध्यक्ष विश्वजीत राय ने पूरे मामले से मुंह फेरते हुए कहा कि इंग्लिशबाजार थाना क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए उनके समर्थकों द्वारा प्रचार चलाया जा रहा था. पार्टी के कुछ लोग थाना परिसर में पेड़ के छांव में बैठे थे. थाने के भीतर क्या हुआ नहीं पता.

क्या कहना है आरोपी एएसआइ का
दूसरी ओर, एएसआइ प्राणगोपाल झा ने बताया कि दोनों पक्षों ही एक -दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे. इसलिए बातचीत के जरिये मामले के निपटारे के लिए दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था. गांव में जाकर निपटारा करने से विरोध का माहौल उत्पन्न हो सकता था. किसी प्रकार की कोई न्याय सभा नहीं हुई. उन्होंने कहा कि वह दोनों पक्षों की वह काउंसीलिंग कर रहे थे. इधर आइसी दिलीप कर्मकार के थाने पहुंचते ही आरोपी इधर-उधर भागने लगे. आइसी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं बाकियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये. पांच आरोपियों के नाम आजमल शेख, जब्बर शेख, कमाल शेख, मिठु शेख व आमिनुर शेख हैं. अस्वस्थ्य छात्र के परिजनों को उन्होंने पुलिस अधिकारियों की मदद से महिला थाना भेजने की व्यवस्था की. जिला पुलिस अधीक्षक प्रसुन बनर्जी ने बताया कि थाने में किसी तरह की सालिसी सभा करना अवैध है. अगर इस काम में पुलिस के कोई अधिकारी शामिल है, तो उनके खिलाफ जल्द कार्यवाही की जायेगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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