7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले को 10 साल की सजा

बालुरघाट : एक गृहिणी से दुष्कर्म करने के प्रयास के अभियुक्त को अदालत ने दोषी माना है. बालुरघाट जिला अदालत के जज सुखेन दास ने मंगलवार को अभियुक्त साधन बर्मन (36) को सजा सुनायी. सोमवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था. उल्लेखनीय है कि चार नवंबर 2016 को घर में अकेली पाकर […]

बालुरघाट : एक गृहिणी से दुष्कर्म करने के प्रयास के अभियुक्त को अदालत ने दोषी माना है. बालुरघाट जिला अदालत के जज सुखेन दास ने मंगलवार को अभियुक्त साधन बर्मन (36) को सजा सुनायी. सोमवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था. उल्लेखनीय है कि चार नवंबर 2016 को घर में अकेली पाकर आरोपी साधन बर्मन ने दुष्कर्म की कोशिश की थी. हालांकि पीड़िता के शोर मचाने से वहां आसपास से लोग आ गये जिसके बाद आरोपी भाग गया.

उसे भागते हुए स्थानीय दो लोगों ने देख लिया. उसके बाद तपन थाना पुलिस ने अभियोगपत्र दायर किया. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 448, 376 और 511 के तहत मामले दर्ज किये जिसके बाद सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मान लिया कि साधन बर्मन दुष्कर्म के प्रयास का दोषी है. उल्लेखरनीय है कि मुलजिम पेशे से किसान और विवाहित है. वह तपन थानांतर्गत बाजितपुर इलाके का निवासी है.

बालुरघाट जिला अदालत के सरकारी अधिवक्ता ऋ तव्रत चक्रवर्ती ने बताया कि पड़ोसी गृहिणी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में सुनवायी के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त साधन बर्मन को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आईपीसी की धारा 376 व 511 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह का कारावास और काटने होंगे. वहीं, आईपीसी की धारा 448 के तहत अभियुक्त को एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं दे सकने की स्थिति में और एक साल की सजा काटनी होगी. दोनों ही सजा एक साथ चलेगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel