सपन शर्मा को आजीवन कारावास की सजा

मालदा: निताई सरकार हत्याकांड में आरोपी सपन शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. शुक्रवार मालदा अदालत के अतिरिक्त जिला दायरा जज (फास्ट कोर्ट) मीना सरकार ने यह सजा सुनायी. सरकारी पक्ष के वकील तीर्थ बसु थे. वहीं मुजरिम पक्ष की ओर से चुचुड़ा कोर्ट के वकील केशवलाल मुखर्जी व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:51 PM

मालदा: निताई सरकार हत्याकांड में आरोपी सपन शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. शुक्रवार मालदा अदालत के अतिरिक्त जिला दायरा जज (फास्ट कोर्ट) मीना सरकार ने यह सजा सुनायी. सरकारी पक्ष के वकील तीर्थ बसु थे. वहीं मुजरिम पक्ष की ओर से चुचुड़ा कोर्ट के वकील केशवलाल मुखर्जी व मालदा कोर्ट के प्रबीर झा ने पैरवी की थी. पिछले 22 साल से यह मामला अदालत में चल रहा था.

31 अक्तूबर 1991 में रात एक बजे के करीब गोली मार कर निताई सरकार की हत्या की गयी थी. सपन शर्मा ने तीन साथियों को साथ लेकर निताई की हत्या की थी. इसमें से एक साथी के खिलाफ प्रमाण नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया.

जबकि दो की मौत हो गयी थी. इस मामले में 14 लोगों ने गवाही दी थी. अदालत का फैसला सुनने के लिए आज अदालत में लोगों की काफी भीड़ थी.

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