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पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में सात ग्रामीण गिरफ्तार

रूपनारायणपुर : पुलिस कार्य में बाधक बनने, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, सरकारी संपत्ति नष्ट करने,गाली गलौज करने के आरोप में सालानपुर थाना पुलिस ने प्रांत पल्ली इलाके के गिरफ्तार सात ग्रामीणों को गुरुवार को आसनसोल कोर्ट भेजा. इन्हें बुधवार को पुलिस ने रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी में हंगामा करने के दौरान गिरफ्तार किया था. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2013 1:53 AM

रूपनारायणपुर : पुलिस कार्य में बाधक बनने, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, सरकारी संपत्ति नष्ट करने,गाली गलौज करने के आरोप में सालानपुर थाना पुलिस ने प्रांत पल्ली इलाके के गिरफ्तार सात ग्रामीणों को गुरुवार को आसनसोल कोर्ट भेजा.

इन्हें बुधवार को पुलिस ने रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी में हंगामा करने के दौरान गिरफ्तार किया था. अदालत ने इन सभी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मंगलवार की रात को उत्तररामपुर जीतपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रांत पल्ली इलाके के निवासी जयदेव गोस्वामी ने पत्नी की पिटायी की. शिकायत मिलते ही पुलिस जयदेव के घर पंहुची.

हालांकि पत्नी ने शिकायत करने से इंकार किया. पुलिस वापस लौट रही थी कि जयदेव पुलिस से उलझ गये कि वह उनके घर क्यों आई, किसने भेजा, हिम्मत कैसे हुयी इत्यादि. पुलिस के अनुसार इसी दौरान जयेदव ने पुलिस कर्मी को धक्का दिया जिसके उपरांत पुलिस ने उसे उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया.

जयदेव के समर्थन में बुधवार की सुबह उसके परिजन एवं स्थानीय कुछ लोग फांड़ी पर प्रदर्शन करने लगे कि बिना किसी आरोप के जयदेव को क्यों पुलिस पीटते हुए उठाकर लायी? पुलिस ने जयदेव को लॉकअप से निकालकर पीआर बोंड भरकर ले जाने को कहा. लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने जयदेव को पुन: लॉकअप में भेज दिया और जयदेव के खिलाफ झुठी शिकायत करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भिड़ गये.

प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और आलाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने जयदेव के पिता जगबंधू गोस्वामी (66), मां आभा गोस्वामी (55), आंदोलन का नेतृत्व दे रहे तनमय घोष (37) उसकी पत्नी निलाक्खी घोष, स्थानीय तंद्रा विश्वास (50), पूर्णिमा गराई (35) को तत्काल गिरफ्तार कर लिया.

इनपर आईपीसी की धारा 342, 332, 353,427, 506 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को अदालत में भेज दिया. जहां अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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