वर्षो बाद मिली मुजरिमों को सजा
बर्दवान: बीस साल बाद अनुमंडल अदालत ने मंतेश्वर हत्या कांड में 18 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई. कालना फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अखिलेश कुमार पांडे ने बुधवार को खचाखच भरी अदालत में यह फैसला सुनाया.
फैसले पर मृतक के परिजन ने संतोष व्यक्त किया. अदालत सूत्रों के अनुसार 22 अप्रैल, 1993 मंतेश्वर थाना अंतर्गत मुजाहार नगर निवासी हाजी सबुर अली की रात एक बजे घर में घुस कर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक की पत्नी शबबानू बीबी ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो कुल 22 लोगों को मामले में लिप्त पाया. जांच के आधार पर पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चाजर्शीट दाखिल किया था.
जानकारी के अनुसार 22 दोषियों में से एक की मौत हो चुकी है और दो अभी भी फरार हैं. इस मामले में 20 साल में 21 लोगों की गवाही ली गयी. इसके बाद पकड़े गये सभी 18 आरोपियों के खिलाफ उनका अपराध साबित हुआ और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनायी गयी.
शिक्षक की पिटाई से छात्र जख्मी
रानीगंज. रानीगंज के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल में गणित शिक्षक अरविंद कुमार झा की पिटायी से 10वीं का छात्र सुदीप्त गोराई जख्मी हो गया. अभिभावक विश्वनाथ गोराई ने इसकी शिकायत विद्यालय के प्रिंसिपल तथा प्रबंधकीय कमेटी के अध्यक्ष से की है.